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Published: Jul 01, 2022 05:15 PM IST

Mohammad Zubair Caseदिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस रिमांड के खिलाफ मोहम्मद जुबैर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, दो हफ्तों में मांगा जवाब

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
Photo: Twitter

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दायर एक याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जुबैर ने अपनी याचिका में 2018 में एक हिंदू देवता के खिलाफ पोस्ट किए गए एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक मामले में अपनी पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने याचिका पर नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। बता दें कि, जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने अपने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसी दिन निचली अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने जुबैर की एक दिन की हिरासत में पूछताछ की ख़त्म होने के बाद उसे अदालत में पेश किया था। वहीं, मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने उनकी हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी।

गौरतलब है कि, जुबैर को चार दिन की पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद उसे कल दो जुलाई अदालत के सामने पेश किया जाएगा।