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Published: Dec 09, 2022 01:47 PM ISTSharjeel Imamदिल्ली हिंसा मामला: शरजील इमाम की याचिका खारिज, खुद को 'मुख्य साजिशकर्ता' बताने से ऐतराज
नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली (Delhi) में हुई हिंसा के आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) पर की गई टिप्पणी को हटाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज सुनवाई से इनकार कर दिया है।
मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, खुद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि यह टिप्पणी उनके फैसले पर लागू नहीं होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का कोई आधार ही नहीं बनता।
बता दें कि खुद आरोपी शरजील ने यह याचिका दाखिल की थी। दरअसल इमाम चाहता है कि उन टिप्पणियों को समाप्त किया जाए जहां उन्हें मुख्य साजिशकर्ता कहा गया है और जहां अदालत ने कहा कि, खालिद शारजील इमाम सहित अन्य सह-आरोपियों के लगातार संपर्क में था, जो यकीनन साजिश के प्रमुख भी हैं।
इसके साथ ही इस दातार याचिका में इमाम ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसके खिलाफ कुछ और टिप्पणियां भी की थीं जबकि वह उक्त याचिका में पक्षकार भी नहीं था।
पता हो कि बीते 18 अक्टूबर को, JNU के छात्र खालिद को जमानत देने से इनकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि खालिद लगातार शारजील इमाम के संपर्क में था, जो यकीनन ‘षड्यंत्र के प्रमुख’ भी थे और इमाम को उनमें से एक में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भी संदर्भित भी किया गया था।