देश

Published: Jul 30, 2022 04:59 PM IST

ITR Filing Deadline क्या 31 जुलाई से आगे बढ़ी ITR फाइलिंग की तारीख? जानें आयकर विभाग ने क्या कहा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File photo

नई दिल्ली: ITR को लेकर आज हम आपको बड़ी खबर देने जा रहे है। जी हां आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई को समाप्त होने वाली है। ऐसे में अगर आप भी टैक्स के दायरे में आते हैं और अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो इस काम को तुरंत निपटा लीजिए। अगर तय तारीख के बाद आप ITR दाखिल करेंगे, तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप ITR दाखिल करेंगे तो फाइन भरने से बच जाएंगे। 

जी हां इसलिए इनकम टैक्स डिपार्मेंट लगातार टैक्सपेयर्स से समय रहते ही ITR फाइल करने को कह रहा है। लोगों को उम्मीद है कि हर बार की तरह सरकार इस साल भी डेडलाइन (ITR Filing Deadline Extension) को बढ़ाएगी, लेकिन हो सकता है कि  इस साल ऐसा न हों। जी हां इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। आयकर विभाग के मुताबिक 31 जुलाई तक करीब सात करोड़ ITR फाइल होने हैं, लेकिन 28 जुलाई तक आंकड़ा पांच करोड़ भी नहीं पहुंचा था। 

ऐसे में आखिरी के दो दिनों में रिटर्न फाइलिंग पोर्टल (ITR Filing Portal) पर लोड बढ़ सकता है और सिस्टम स्लो हो सकता है। टाइम पर ITR फाइल करने के कई फायदे हैं। अगर आपका रिफंड (Income Tax Refund) बनता है तो जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उतनी ही जल्द रिफंड आ जाएगा। 

नहीं बढ़ेगी तारीख 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनकम टैक्स इंडिया की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि 28 जुलाई 2022 तक 4.09 करोड़ से अधिक लोग अपना ITR फाइल कर चुके थे। वही 28 जुलाई को 36 लाख से अधिक ITR दाखिल हुए। असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है। अगर आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो तुरंत करें और लेट फीस से बचें। क्योंकि इस बार तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। 

 

यहां जानें कितना लगेगा जुर्माना 

जी हां इनकम टैक्स इंडिया ने अपने ट्वीट में साफ कर दिया है कि 31 जुलाई तक ITR फाइल करें और लेट फाइन से बचें। मतलब ये कि एक अगस्त से ITR फाइल करने पर फाइन भरना होगा। टाइम पर रिटर्न फाइल करके आप इससे बच सकते हैं। डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर पांच लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी। पांच लाख से ज्यादा की आय पर लेट फीस 5,000 रुपये होगी. यह रकम बढ़कर 10,000 रुपये तक जा सकती है। 

खुद फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न 

आपको बता दें कि आईटीआर भरने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए आपको पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और फॉर्म 16 या फॉर्म 26 AS की जरूरत पड़ेगी। इस तरह आप जल्द ही अपना आईटीआर भर लें,ताकि आपको फाइन न भरना पड़ें।