देश

Published: Jul 11, 2023 01:18 PM IST

Lakhimpur Kheri Caseलखीमपुर खीरी कांड: SC ने आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत 26 सितंबर तक बढ़ाई

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Pic

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज लखीमपुर खीरी कांड (Lakhimpur Khiri) में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की अंतरिम जमानत 26 सितंबर तक बढ़ा दी है। जानकारी दें कि। साल 2021 में गाड़ी से कुचलकर किसानों की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष इस मामले का मुख्य आरोपी है और फिलहाल जमानत पर है।

गौरतलब है कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत 11 जुलाई तक बढ़ा दी थी। पता हो कि, शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को बीते जनवरी में अंतरिम जमानत दी थी।

ये है मामला 

पता हो कि, बीते 3 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में किसानों के विरोध के हिंसक हो जाने के बाद चार किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में दौरे का विरोध कर रहे किसानों को कथित तौर पर एक SUV ने कुचल दिया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा बैठे हुए थे।

जमानत की शर्तें 

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को इस शर्त पर SC ने इन शर्तों पर जमानत दी थी कि, वह जमानत पर बाहर रहने के दौरान दिल्ली या उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा होने के एक सप्ताह बाद उत्तर प्रदेश छोड़ने और संबंधित अदालत को अपने ठिकाने के बारे में सटीक रूप से सूचित करने के भी जरुरी आदेश दिए थे।

वहीं कोर्ट ने यह भी कहा था कि, आशीष या उसके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और मुकदमे में देरी करने की किसी भी कोशिश से उसकी यह जमानत फ़ौरन रद्द हो सकती है।