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Published: Nov 09, 2021 03:08 PM IST

Train Ticketखो गया है ट्रेन टिकट! तो ऐसे करें यात्रा, ध्यान में रखें केवल ये बातें

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नई दिल्ली: हमारे देश में रेलवे कई लोगों की जान है क्यों की यही माध्यम है जिसके जरिये एक जगह से लेकर दूसरी जगह आसानी से और कम पैसों में जा सकते है। देश के ज्यादातर आबादी ट्रेन से ही सफर करती है। ऐसे में आज हम आपको रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे है। काई बार ऐसा होता है की हड़बड़ाहट में हमसे ट्रेन टिकिट खो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में सफर कर पाएंगे या नहीं? इन्ही सब सवालों के जवाब हम आपको दे रहे है आईये जानते है…… 

रेलवे की नई सुविधा 

ट्रेन का टिकट खो जाना एक आम बात है। ऐसे में अगर आपका ट्रेन का टिकट कहीं खो गया है तो बिलकुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रेलवे को भी पता है कि ये एक सामान्य भूल है जो किसी से भी हो सकती है। इसलिए  ऐसे स्थिति में भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को ऐसी स्थिति में एक नई सुविधा देता है। आपको बता दें कि अगर आपका ट्रेन टिकट खो जाता है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसकी जगह डुप्लीकेट ट्रेन टिकट जारी करवाकर यात्रा कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

मिलेगी डुप्लीकेट टिकट

अगर आपकी ट्रेन की टिकट कई खो जाती है, तो ट्रेन से सफर करने के लिए आपके पास और एक ऑप्शन है डुप्लीकेट टिकट। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की वेबसाइट indianrail.gov.in के मुताबिक अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले कन्फर्म/RAC टिकट के गुम होने की सूचना दी जाती है, तो उसकी जगह पर एक डुप्लीकेट टिकट जारी कर दिया जाता है।

रेलवे के मुताबिक, इसके लिए कुछ चार्ज देना होता है। सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट आपको 50 रुपये देकर मिल जाएगा। बाकी दूसरे क्लास के लिए 100 रुपये देने होंगे। अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट के गुम होने की सूचना मिलती है, तो किराए के 50 प्रतिशत की वसूली पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है। 

ये 5 बातें ध्यान में रखें

1. अगर टिकट कन्फर्म या RAC है और ये कट-फट गया है तो, एक डुप्लीकेट टिकट जारी किया जा सकता है, इसके लिए रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद यात्री को कुल किराए का 25 परसेंट देना होता है। अगर रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के पहले आपने अप्लाई किया तो वही चार्ज लगेंगे जो टिकट खोने/गुम होने पर लगते हैं।

2. बता दें कि भारतीय रेलवे के मुताबिक, वेटिंग लिस्ट वाली कटे-फटे टिकटों के लिए कोई भी डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं होगा।

3. इसके अलावा, अगर टिकट की वास्तविकता और प्रामाणिकता विवरणों के आधार पर सत्यापित की जाती है, तो फटे/कटे टिकट पर रिफंड भी स्वीकार्य है।

4. RAC टिकटों के मामले में रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद कोई भी डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जा सकता है।

5. अगर डुप्लीकेट टिकट जारी होने के बाद ओरिजिनल टिकट भी मिल जाता है और दोनों टिकटों को ट्रेन के छूटने से पहले रेलवे को दिखा दिया जाता है। तो डुप्लीकेट टिकट के लिए चुकाई गई फीस वापस हो जाएगी, हालांकि इसका 5 परसेंट अमाउंट काट लिया जाएगा, जो कि मिनिमम 20 रुपये होगा।