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Published: Jun 20, 2021 08:39 AM IST

UP CoronaUP : कल से खुलेंगे मॉल-रेस्टोरेंट और पार्क, एक्टिव केस 500 के पार होने पर लगेगा कर्फ्यू , जानें नए नियम

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

लखनऊ. एक बड़ी खबर के अनुसार अब उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Adityanath Goverment) ने अब राज्य के सभी 75 जिलों में नाइट कोरोना कर्फ्यू (Night Corona Curfew) में आगामी 21 जून से दो घंटे की और छूट देने का अहमफैसला किया है। इस प्रकार अब हफ्ते में 5 दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्तरां खुल सकेंगे। इस बाबत राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बीते शनिवार को कोरोना कर्फ्यू के नए दिशानिर्देश जारी किए।

इस नए दिशानिर्देश के अनुसार अब  नाइट कोरोना कर्फ्यू सोमवार से रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ही प्रभावी रहेगा। गौर तलब है कि अभी तक फिलहाल शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है। आआअब अपर मुख्‍य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्‍थी की मानें तो, जिन जिलों में कुल कोरोना एक्टिव मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट अब स्वतः ही खत्म हो जाएगी। बता दें कि अभी तक योगी शासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट खत्म करने के लिए एक्टिव मामलों की संख्या फिलहाल 600 से अधिक निर्धारित की थी। लेकिन नए दिशानिर्देश में उपचाराधीन मामलों की संख्या 100 तक की  घटा दी गई है।

क्या हैं नए दिशा निर्देश :