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Published: Feb 02, 2022 04:13 PM IST

Nitesh Rane Case Updates महाराष्ट्र: बीजेपी विधायक नितेश राणे जल्द कर सकते हैं सरेंडर, बॉम्बे हाईकोर्ट से ज़मानत अर्ज़ी वापस ली

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Photo:ANI

मुंबई: बीजेपी नेता नितेश राणे (BJP Leader Nitesh Rane) जल्द हत्या के प्रयास (Attempt To Murder) के मामले में सरेंडर (Surrender) कर सकते हैं। राणे के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से राणे की जमानत याचिका (Bail Application) इस बयान के साथ वापस ले ली है कि, आवेदक (नितेश राणे) जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गिरफ्तारी से सुरक्षा के 5 दिन और बचे हैं, क्योंकि वह जांच में शामिल होना चाहता है।    

मंगलवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) के सिंधुदुर्ग जिले (Sindhudurg District) की एक अदालत (Court) ने हत्या के प्रयास के मामले में भाजपा नेता नारायण राणे (BJP Leader Narayan Rane) के बेटे नितेश राणे की जमानत याचिका (Bail Application) को खारिज कर दी थी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को महाराष्ट्र पुलिस को राणे को सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में दस दिन गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए उन्हें दस दिन के भीतर निचली अदालत में समर्पण करने का तथा नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया था।

इससे पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को मामले में नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मामले की उचित जांच के बीच संतुलन की जरूरत है। यह मामला सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के चुनाव के प्रचार के दौरान शिवसेना के एक स्थानीय कार्यकर्ता पर हुए कथित हमले से संबंधित है।