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Published: Jun 25, 2021 07:25 PM ISTBig Newsवित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान, कोरोना के इलाज में खर्च करने वालों को मिलेगी टैक्स में छूट
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की है। जिसके तहत कोरोना वायरस (Corona Virus) से ग्रसित जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनका बिल भरने वाले लोगों को इनकम टैक्स में झूट दिया जाएगा।” पत्रकारों से बात करते हुए ठाकुर ने कहा, “अगर किसी नियुक्तिकर्ता ने अपने कर्मचारी के कोविड इलाज (Corona Treatment) पर खर्च किया तो उस कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी की मृत्यु के बाद नियुक्तिकर्ता अपने कर्मचारी को एक्सग्रेशिया राशि देता है तो उस व्यक्ति के लिए टैक्स में छूट होगी”
उन्होंने कहा, “अगर कोई बाहर का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है और मृत्यु के बाद उसके परिवार की मदद करता है, तो उस परिवार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा लेकिन इसपर 10 लाख रुपए तक की सीमा तय की गई है।”
पैन आधार लिंक की तारीख बढ़ाई
ठाकुर ने कहा, “आयकर दाता के लिए एक और राहत आवासीय घर में निवेश करने का समय है, 3 महीने से अधिक के लिए कर कटौती विस्तार के लिए, 1 अप्रैल को या उसके बाद किए जाने वाले निवेश को अब 30 सितंबर तक किया जा सकता है। पैन/आधार लिंकिंग के लिए , 30 सितंबर तक विस्तार दिया गया।”
उन्होंने आगे कहा, “पैन-आधार लिंकिंग के लिए 3 महीने का विस्तार कर 30 जून से 30 सितंबर तक किया गया है। बिना भुगतान के, 30 जून से 31 अगस्त तक 2 महीने के लिए ब्याज विस्तार दिया जाता है। अगले 2 महीने में 31 अक्टूबर तक ब्याज के साथ योजना को बंद करना है।