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Published: Mar 05, 2022 03:48 PM IST

NSE Fraud Caseचित्रा रामकृष्‍ण की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, किसी भी समय हो सकती है गिरफ्तार

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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नई दिल्ली. दोपहर कि एक अन्य बड़ी खबर के अनुसार अब दिल्ली की एक विशेष CBI अदालत ने आज यानी शनिवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को-लोकेशन मामले में NSE की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramkrishna) को अग्रिम जमानत देने से साफ़ इनकार कर दिया है। आज विशेष CBI न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने एक लंबी सुनवाई के बाद बाद चित्रा रामकृष्ण को अग्रिम जमानत नहीं देने का बड़ा फैसला किया है।

गौरतलब है कि चित्रा पर हिमालय के एक कथित योगी के इशारे पर काम करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने का संगीन आरोप है। बता दें कि CBI ने उनकी जमानत का जमकर विरोध किया था। अब इस जमानत याचिका खारिज होने के बाद CBI उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। बता दें कि चित्रा 2013 में NSE की पहली महिला MD और CEO बनी थीं। इसके बाद 2016 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

हालाँकि, CBI ने NSE के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रह्मण्यम (Anand Subramaniam) को चेन्नई (Chennai) से आज यानी शुक्रवार को गिरफ्तार (Arrest) किया था। गौरतलब है कि आनंद सुब्रमण्यम पर ये भी संगीन आरोप है कि वो NSE के कामकाज में भी बड़ी दखल देते थे। वो NSE की पूर्व CEO को सलाह दिया करते थे और वो उनके इशारे पर भी काम किया करती थीं।

इसके साथ ही अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह की सुर्खियां भी लगातार बनी रहीं कि चित्रा रामकृष्ण हिमालय में रहने वाले किसी योगी से अपने कामकाज में जरुरी मदद लेती थीं। बाद में इस तरह की अन्य खबरें भी आईं कि वो योगी और कोई नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ही थे। हालांकि इस तरह की किसी भी खबरों का ‘नवभारत’ कोई पुष्टि नहीं करता है ।