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Published: Feb 25, 2021 03:36 PM IST

Guidelinesसोशल मीडिया-OTT के लिए नई गाइडलाइन जारी, लागू होंगे ये सख्त नियम...

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नयी दिल्ली. प्राप्त ख़बरों के अनुसार आज केंद्र सरकार (Central Goverment) ने सोशल मीडिया (Social Media) और ओवर-द-टॉप (OTT) प्‍लेटफॉर्म्‍स के लिए एक जन हितार्थ गाइडलाइंस (Guidelines) जारी कर दी हैं। इस बाबत आज दोपहर दो बजे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) और रविशंकर प्रसाद (Ravishankar Prasad) ने बाकायदा प्रेस कॉन्‍फ्रेंस (Press Conference) में जरुरी रेगुलेशंस की घोषणा की।

अब इस नई गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्‍स और नेटफ्लिकस, ऐमजॉन प्राइम, हॉटस्‍टार जैसे ओटीटी प्‍लेटफॉर्म्‍स भी आएंगे। गौरतलब है कि इसके पहले मंत्री जावड़ेकर ने कहा था कि इसके संबंध में सभी जरुरी दिशानिर्देश तैयार किए जा चुके हैं और जल्द ही उन्हें लागू भी किया जाएगा। यह दोनों ही केंद्र मंत्री आज क्‍या बड़े ऐलान कर रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं।

यह रहेगी नयी सोशल मीडिया पॉलिसी :

इधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ़ तौर पर कहा कि, ‘सरकार ने समझा कि मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स के लिए एक लेवल-प्‍लेइंग फील्‍ड होना चाहिए इसलिए अब कुछ नियमों का जरुर से पालन करना पड़ेगा। इसको लेकर लोगों की मांग बहुत थी।”

यह  होंगे ओटीटी प्‍लेटफॉर्म्‍स के लिए नए गाइडलाइंस:

इधर  इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने केंद्र सरकार से ओटीटी प्‍लेटफॉर्म्‍स को रेगुलेट करने से पहले स्‍टेकहोल्‍डर्स से एक बार बातचीत करने की अपील की है। गौरतलब है किपूरी दुनिया में नेटफ्लिक्स, प्राइम और हॉटस्टार (डिज्नी प्लस) सहित कम से कम 40 ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं।

विदित हो कि केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट को यह बताया था कि वह ओटीटी प्‍लेटफॉर्म्‍स को रेगुलेट करने के क्‍या कदम उठाने पर विचार कर रही है। वहीं पिछले साल अक्टूबर में, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न ओटीटी/स्ट्रीमिंग और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों पर कंटेंट की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक उचित संस्थान की स्थापना के लिए जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब तलब किया था। वहीं देश की संसद में भी कई सांसदों ने बीते 12 फरवरी को ‘लोकसभा’ में वेब सीरीज को सेंसरशिप के एक दायरे में लाने की पुरजोर मांग रखी थी।