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Published: Nov 12, 2019 12:30 PM IST

देशराजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को 30 दिन की परोल मंजूर

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

चेन्नई. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन मंगलवार 12 नवंबर को परोल मंजूर हो गई है। कोर्ट ने एजी पेरारिवलन को 12 नवंबर से 13 दिसंबर (30 दिन) तक परोल मंजूर की है। वहीं एजी पेरारिवलन को पुलिस एस्कॉर्ट देने समेत कृष्णगिरि में अपनी भतीजी की शादी और अस्पताल में अपने पिता की सर्जरी में शामिल होने का आदेश कोर्ट ने दिया है।

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन विगत 28 वर्षों के बाद तमिलनाडु सरकार की ओर से परोल दी है। पेरारिवलन के पिता का स्वास्थ ठीक नहीं है और उनका इलाज चल रहा है इसी वजह से उसे परोल मिली है।

इससे पहले 2017 में इसी तरह के कारण के लिए पेरारिवलन 2 माह की परोल मिली थी।

आपको बतादें कि एजी पेरारिवलन पर दो 9 वोल्ट की बैटरी सप्लाई करने का मुक़दमा चला था। उसे फांसी की सजा सुनाई गयी थी, लेकिन 18 फरवरी, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया। 19 फरवरी, 2014 को तमिलनाडु सरकार ने पेरारिवलन और अन्य 6 अभियुक्तों को रिहा करने का ऐलान किया।

गौरतलब है कि 21 मई, 1991 को रात 10.21 बजे श्रीपेरंबदूर में हुए धमाके में राजीव गांधी की मौत हुई थी।

राजीव गांधी हत्‍याकांड के दोषियों में संथन, मुरुगन ,पेरारीवलन और उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और जयकुमार शामिल हैं।