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Published: Apr 01, 2023 08:59 AM IST1st April New Rulesआज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू, जानें कैसे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर? देखें यहां...
नई दिल्ली. आज 1 अप्रैल (1 st April) है, या यूँ कहें कि बदलावों का शनिवार। इस दिन को लेकर पूरे देश में हल्ला और बवाल रहता है, आखिर क्यों ? अरे भाई! 1 अप्रैल का से बहुत बड़ा बदलाव होता है। आज ही के दिन से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। जिसके साथ कई बदलाव आते हैं या होते हैं, जिसका सीधा असर आपकी-हमारी जेब पर पड़ता है। ऐसे में आज यानी 1 अप्रैल को ये जानना बहुत जरुरी है कि आज से कौन-कौन से नियम बदलने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज से नीचे दिए सभी पुराने नियम बदलने जा रहे हैं।
बदले ये पुराने नियम, देखें एक नजर
- अब बिना 6 डिजिट के HUID नंबर के नहीं बेच सकेंगे आप सोना.
- सभी NPS के लिए जरूरी होगा डाक्यूमेंट्स KYC.
- पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आज से 15 लाख की जगह निवेश की लिमिट बढ़कर हो जाएगी 30 लाख रुपये ।
- आज यानी 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड पर LTCG टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा. वहीं, शार्ट टर्म गेन में 35% से कम इक्विटी मार्केट में निवेश करने पर भी टैक्स लगाया जाएगा.
- क्या बढ़ सकता है रेपो रेट. रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2023-24 की पहली मोनेटरी पालिसी की घोषणा आगामी 6 अप्रैल को हो सकती है.
- आज से टैक्स को लेकर सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है। इसमें नए टैक्स स्लैब में 5 लाख के बजाय लिमिट बढ़कर अब 7 लाख रुपये सालाना हो जाएगी.
- आज से आपके लिए गाड़ी खरीदना और भी महंगा हो जायेगा. दरअसल अब मारुति, होंडा, हुंडई और टाटा समेत कई कंपनियां अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा सकती हैं.
- बिना पैन के PF निकालने पर आपको कम टैक्स लगेगा.
- आज से महिलाओं की सेविंग के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टीफिकेट स्कीम भी शुरू हुई.
- पेनकिलर्स, एंटी-इन्फेक्टिव्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं अब और भी महंगी हो जाएंगी.
- स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज अब और बढ़ जायेंगे।
- बजट में सोने और इमिटेशन ज्वेलरी पर सीमा शुल्क अब 20% से बढ़कर 25%, चांदी पर 7.5% से 15% करने का ऐलान किया था जो आज से लागू हो रहा है.
- गैस सिलेंडर के दामों में हो सकता है बदलाव.
- आज से टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाना आपके लिए महंगा हो सकता है.
- UPI ट्रांसक्शन पर अब चार्ज लग सकता है. हालांकि ये नियम अभी मर्चेंट पेमेंट पर ही लागू है.
- अब 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं. आज से शुरू हुए नए फाइनेंशियल ईयर से ये लागू है. हालांकि पहले इसकी लिमिट 5 लाख थी.
- इस बार नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैण्डर्ड टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट बढ़ाकर 50 हजार किया गया.
- नई टैक्स व्यवस्था के लागू होने के बावजूद लोग पुरानी या नई टैक्स रिजीम में अपनी मर्जी से स्विच कर सकते हैं.
- इस नई टैक्स व्यवस्था के तहत सरकार ने लोअर सरचार्ज रेट को कम कर दिया है. अब ये 37% के बजाय 25% लगाया जाएगा.
- छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नई टैक्स व्यवस्था में राहत दी गई है. मतलब अगर आपकी इनकम 7 लाख 50 हजार है तो आपको उसपर रिलीफ कर दी गई है.
- लेकिन अब ऑनलाइन गेमिंग पर TDS लगेगा. मतलब अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग से 10 हजार से ज्यादा की कमाई की है तो आपको उसपर 30 परसेंट TDS भी देना होगा.
- नॉन-गवर्मेंट कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट छूट की लिमिट बढ़ाई गई. पहले टैक्स छूट की मैक्सिमम राशि 3 लाख रुपये थी जिसे बढ़ाकर अब 25 लाख रुपये कर दिया गया है.