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Published: Nov 03, 2023 09:03 PM IST

Delhi Liquor Policy Caseसंजय सिंह ने गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी, HC के आदेश को चुनौती देते हुए SC का किया रुख

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नई दिल्ली: जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजय सिंह ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन के एक मामले (Money Laundering Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गयी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया। सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी को पहले दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में चुनौती दी थी और वहां से याचिका खारिज हो जाने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया है।

सिंह की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार

उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर को इस मामले में सिंह की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह रिकॉर्ड पर तथ्यों के अभाव में एक प्रमुख जांच एजेंसी (सीबीआई) पर राजनीतिक मकसद का आरोप नहीं लगा सकता है।

SC का किया रुख 

अब, सिंह ने वकील विवेक जैन और रजत भारद्वाज द्वारा दायर याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी का धनशोधन मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से उत्पन्न है।

यह है मामला 

सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। यह आरोप लगाया गया है कि सिंह ने आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ। (एजेंसी)