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Published: Apr 03, 2024 11:34 AM IST

Sanjay Singh Bailसंजय सिंह आज आएंगे जेल से बाहर! बेल पर कोर्ट ने तय कीं शर्तें, जानें क्या कहा कोर्ट ने

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
Image: ANI

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Sanjay Singh) को जहां बीते मंगलवार को जमानत दे दी। इस बाबत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा था कि, अगर सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो इसपर उसे कोई भी आपत्ति नहीं है।
वहीँ आज जमानत मिलने के बाद आज संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं।

इसके साथ ही आज संजय सिंह की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जा चुकी हैं। इस मुद्दे पर आज कोर्ट ने कहा है कि, संजय सिंह को दिल्ली-NCR छोड़कर नहीं जाना होगा। इसके साथ ही उन्हें उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। उन्हें जांच में हर तरह से सहयोग करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना होगा।

इससे पहले संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह संजय सिंह का बेल बॉन्ड भरने वकील के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को आबकारी मामले में आप सासंद को जमानत दी थी।लेकिन इस जमानत मिलने के बाद बेल से जुड़ी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं सकी थी और सुप्रीम कोर्ट का बेल से जुड़ा आदेश भी अपलोड नहीं किया गया था।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पहले ट्रायल कोर्ट को भेजा जाना था और उसके बाद ट्रायल कोर्ट बेल का ऑर्डर तिहाड़ जेल में पहुंचना था। ये तमाम औपचरिकताएं मंगलवार को पूरी नहीं होने की वजह से वह तब जेल से बाहर नहीं आ सके थे। ऐसे में आज उनके जेल से निकलने की संभावना है।