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Published: Jul 15, 2022 02:49 PM IST

Mohd Zubair Bailफैक्टचेकर मोहम्मद जुबैर को इस केस में मिली जमानत, लेकिन नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
Pic: Social Media

नई दिल्ली. दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार, पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) की सत्र अदालत ने आज कथित ट्वीट मामले में आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohd. Zubair) को जमानत दे दी है। लेकिन इसके साथ ही उन पर और भी कई अन्य मामले दर्ज है, इसलिए फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

हालाँकि कोर्ट ने जुबैर को बेल देते हुए कई शर्त भी रखी है कि, जुबैर अब बिना कोर्ट की पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे और उन्हें 50,000 रुपये का निजी जमानत मुचलका भी भरना होगा।

गौरतलब है कि यह FIR मोहम्मद जुबैर द्वारा साल 2018 में किये गए ट्वीट पर दर्ज हुई थी। इसमें वीडियो शेयर किया गया था। जिसमें ‘Honeymoon Hotel’ का नाम बदलकर हनुमान होटल कर दिया गया था। इसके चलते उन पर इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का एक मामला दर्ज हुआ था।

बता दें कि,एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में दो जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत (जेसी) में भेज दिया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने आरोपी के खिलाफ अपराधों की प्रकृति और गंभीरता का जिक्र करते हुए कहा था कि मामला अभी जांच के शुरुआती चरण में है।