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Published: Aug 10, 2022 12:22 PM ISTVikram Majithia Bailशिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया को इस बड़े मामले में मिली जमानत
चंडीगढ़. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab&Haryana High Court) ने मादक पदार्थ मामले में बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया (Vikram Majhithiyaa) को जमानत दे दी। मजीठिया के एक वकील अर्शदीप सिंह क्लेर ने कहा कि न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।
मजीठिया ने 20 फरवरी को राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। वह फिलहाल पटियाला जेल में बंद हैं। खंडपीठ ने 29 जुलाई को मजीठिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मजीठिया ने 23 मई को उच्च न्यायालय का रुख करके दिसंबर 2021 में स्वापक औषधि मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपने खिलाफ दर्ज मामले में जमानत मांगी थी।
पूर्व मंत्री मजीठिया के खिलाफ कांग्रेस सरकार के दौरान पिछले साल 20 दिसंबर को एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के साले और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं।