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Published: Feb 08, 2022 03:00 AM IST

Property संपत्ति संरक्षण के लिए राज्य बतौर न्यायिक इकाई अपनी रिट शक्तियों का उपयोग कर सकता है:उच्चतम न्यायालय

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि राज्य, एक ”न्यायिक इकाई” होने के नाते अपनी संपति के संरक्षण के लिए रिट शक्तियों का उपयोग कर सकता है। साथ ही अदालत ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें तेलंगाना में भूमि के एक बड़े हिस्से को वक्फ की संपत्ति घोषित करने वाली अधिसूचना को बरकरार रखा था।

शीर्ष अदालत ने तेलंगाना को राज्य उच्च न्यायालय के 2012 के फैसले के खिलाफ अपनी अपील की अनुमति दी, जिसने तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए वाद को आगे बढ़ाया है। उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की वर्ष 2006 की संशोधित अधिसूचना को बरकरार रखा था, जिसमें 1654 एकड़ से अधिक की राज्य भूमि को ‘वक्फ संपत्ति’ घोषित करने के लिए कहा गया था।

कहा गया था कि एक बार संपत्ति के वक्फ की माने जाने पर ये वक्फ की ही रहती है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने अपने 156 पन्नों के फैसले में वक्फ संपत्ति से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों, कानूनों और फैसलों पर विचार किया।