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Published: Oct 23, 2021 02:17 PM ISTSC Notice to Centre झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का (Ex Jharkhand Minister Anosh Ekka) की जमानत याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। धन शोधन के एक मामले में दोष साबित होने के बाद एक्का जेल में सात साल की सजा काट रहे हैं। एक्का ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी, जिस पर न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अदालत ने केंद्र को आठ नवंबर 2021 तक जवाब देने को कहा है। झारखंड के पूर्व मंत्री एक्का ने उच्च न्यायालय के 24 अगस्त 2020 के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें जमानत देने से अदालत ने इनकार कर दिया था।
धन शोधन रोकथाम संबंधी रांची की एक विशेष अदालत ने एक्का को धन शोधन के एक मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई थी और उन पर दो करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं अन्य से जुड़े धन शोधन के मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय एक्का की भी जांच कर रहा है। (एजेंसी)