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Published: Jul 13, 2022 01:35 PM IST

SC On Bulldozer Actionसुप्रीम कोर्ट का 'बुलडोजर एक्शन' पर रोक से साफ़ इनकार, अब 10 अगस्त को अगली सुनवाई

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
Pic: Social Media

नई दिल्ली. उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) को लेकर आ रही बड़ी खबर के अनुसार, यहां की योगी सरकार (Yogi Adityanath Goverment) के बुलडोजर एक्शन पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। जिसमे कोर्ट में असम और मध्यप्रदेश में बुलडोजर (Bulldozer) की कार्रवाई को भी कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। 

इस मामके पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के वकील दुष्यंत दवे ने कहा, ”हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चल रहा है। यह क्या है? यह कानून सम्मत नहीं है। इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए।” जिस पर योगी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील तुषार मेहता ने विरोध जताते हुए कहा कि , दंगों से पहले ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। जमीयत उलेमा मामले पर अदालत को गुमराह कर रहा है।

इसके बाद SCने कहा कि वो 10 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे।  8 अगस्त तक सभी पक्ष अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं।  इसके साथ ही कोर्ट ने मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया है।  इससे पहले यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर योगी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। जिस पर सरकार ने बताया कि अवैध निर्माण को गिराने के लिए तय कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया है।