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Published: Aug 26, 2023 12:59 PM IST

Madurai Train Fireप्राइवेट कोच में सिलेंडर लेकर सफर करना पड़ा भारी, मदुरै एक्सप्रेस बना 'द बर्निंग ट्रेन'

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

मुदरै: एक लापरवाही ने 10 लोगों को मौत के कुएं में ढकेल दिया। रेलवे की गाइडलाइन का पालन किया गया होता तो इस भयावह हादसे का शिकार न होना पड़ता। देखिए एक लापरवाही ने कितने बड़े हादसे को न्योता दे दिया। तमिलनाडु के मुदरै रेलवे स्टेशन के पास एक प्राइवेट कोच में शनिवार को तड़के सुबह आग लग गई। इस हादसे में यूपी के दस लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हो गए। प्राइवेट कोच में 67 लोग सफर कर रहे थे। सभी यूपी से थे हादसे कके दौरान कोच यार्ड में खड़ा था। 

कैसे लगी आग
कोच में आग लगने का मुख्य वजह सिलेंडर रहा, जिसे इललीगल यानी अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। प्राइवेट कोच में सफर कर रहे यात्री अवैध तरीके से सिलेंडर ले जा रहे थे। यह हादसा सुबह काफी बनाने के दौरान हुआ। रेलवे के मुताबिक, हादसा मदुरै यार्ड पर खड़े कोच में सुबह 5.15 मिनट पर हुआ। 5 बजकर 45 मिनट पर फायर टीम पहुंची और 7 बजकर 15 मिनट पर आग पर काबू पा लिया गया। 

हादसे में झुलसे लोगों को गवर्नमेंट राजाजी कॉलेज मदुरै में भर्ती करवाया गया है। ये प्राइवेट कोच शुक्रवार को नागरकोल जंक्शन पर पुनालूर-मदुरै एक्सप्रेस (16730) में जोड़ा गया था। ट्रेन सुबह 3 बजकर 47 मिनट पर मदुरै रेलवे स्टेशन पहुंची थी। वहां इस कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया।

मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा
आग की लपटें बढ़ती हुई देख रेलवे ने फौरन अलग-बगल की बोगियों को अलग किया,  आग से एक बोगी पूरी तरह जल चुकी है। मृतकों के परिवार को रेलवे ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया।

सीतापुर से बुक हुआ कोच 
जहां से टिकट बुक हुए थे, उस ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारी अंकुर ने बताया कि 17 अगस्त को सीतापुर से रामेश्वरम के लिए टूर गया था। कुल 63 यात्री थे। 30 अगस्त को वापसी थी। हादसे में सीतापुर के आदर्श नगर निवासी एक महिला मिथलेश चौहान और पुरुष शत्रुदमन सिंह तोमर की भी मौत हुई है।

क्या है प्राइवेट कोच
प्राइवेट कोच (व्यक्तिगत) जिसे प्राइवेट पार्टी कोच भी कहते हैं। इसे कोई व्यक्ति  भी बुक करवा सकता है। पार्टी कोच कोई भी व्यक्ति आईआरसीटीसी पोर्टल का उपयोग करके पार्टी कोच बुक कर सकता है। हालांकि उन्हें गैस सिलेंडर जैसा कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं है। कोच का उपयोग केवल परिवहन प्रयोजन के लिए किया जाता है।