देश
Published: Jun 16, 2022 09:45 AM ISTBulldozer Actionउत्तर प्रदेश: योगी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली. सुबह की बड़ी खबर के अनुसार, अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज सुनवाई करेगी। गौरतलब है की, जस्टिस ए.एस बोपन्ना की वेकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। वहीं उलेमा-ए-हिंद जमीयत ने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर भी रोक लगाने का आग्रह किया है।
इस याचिका में यह भी कहा गया है कि, बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के इस प्रकार की बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। दरअसल जमीयत उलेमा-ए-हिंद की लीगल सेल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि पैगम्बर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में 3 जून को कानपुर में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान उनकी दूसरे समुदाय से यहां झड़प हुई। जिसके बाद दोनों समुदाय के लोगों ने एक दुसरे पर पथराव किया, लेकिन प्रशासन ने एक वर्ग के मकानों पर ही यहां बुलडोजर चलाए।
गौरतलब है कि, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने भी कुछ दिनों पहले CM योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) पर निशाना साधा था। असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात से उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला था। ओवैसी ने कहा था कि, “UP के मुख्यमंत्री अब उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो अब फैसला करेंगे कि किसका घर तोड़ना है।”
बता दें कि, पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी के बाद प्रयागराज हिंसा हुई थी। इस मामले में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव जावेद अहमद को गिरफ्तार किया गया था।पुलिस ने दावा किया था कि, जावेद के घर से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। जिसके बाद बीते रविवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है।