छत्तीसगढ़

Published: Jun 01, 2020 06:55 AM IST

छत्तीसगढ लॉकडाउन दिशा-निर्देश यात्रलॉकडाउन के पांचवें चरण में भी छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध बरकरार

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

रायपुर. एक जून से शुरू हो रहे देशव्यापी लॉकडाउन के पांचवें चरण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने रविवार को कहा कि अधिकारियों की अनुमति के बिना अंतरराज्यीय आवाजाही पर रोक बरकरार रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय बस सेवा की शुरुआत करने के बारे में परिवहन विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा निर्देशों के आलोक में रविवार शाम को नए दिशा-निर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा, ” दिशा-निर्देशों के मुताबिक, लोगों की अंतरराज्यीय यात्रा पर लागू प्रतिबंध पहले की तरह ही बरकरार रहेगा। लोगों को अंतरराज्यीय यात्रा के लिए ई-पास लेना होगा। इसी तरह, एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा के लिए भी ई-पास प्राप्त करना होगा।” अधिकारी ने कहा, ” राज्य में सभी खेल परिसर, स्टेडियम, पार्क, रेस्त्रां, होटल-बार और क्लब सात जून तक बंद रहेंगे। निषिद्ध क्षेत्रों में केवल जरूरी सेवाओं की ही अनुमति रहेगी।” नए दिशा-निर्देशों में गृह मंत्रालय ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर जिन गतिविधियों पर पाबंदी लगी थी, उन्हें एक जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। मंत्रालय ने निषिद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही कहा कि आठ जून से आतिथ्य सत्कार सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी।