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Published: Mar 27, 2021 03:55 PM IST

Holi Guidelinesहोली को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, घरों में ही मनाएं रंगों का त्योहार

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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 दिल्ली :  दिल्ली (Delhi)पुलिस ने शनिवार को लोगों से अपील की कि वे होली के त्योहार पर सार्वजनिक कार्यक्रमों से बचे और कोविड-19 (Covid-19)  महामारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए घरों में ही इस त्योहार(Festival)  को मनाएं। पुलिस ने चेतावनी दी कि त्योहार के दौरान सार्वजनिक(Public) उत्सव मनाते हुए पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई(Strict Action) की जाएगी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) (DDMA) ने मंगलवार को आदेश जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी (National Capital) में आगामी होली (Upcoming Holi) एवं नवरात्र जैसे त्योहारों पर कोई सार्वजनिक उत्सव (Public Festival) नहीं होगा।

मुख्य सचिव विजय देव ने अधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। डीडीएमए के आदेश का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मॉय बिस्वाल ने लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि होली के दौरान लोगों द्वारा मैदान, पार्क , बाजार या धार्मिक स्थलों पर एकत्र होकर सार्वजनिक रूप से उत्सव मनाने की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘डीडीएमए के आदेश के अनुसार लोगों को बड़ी संख्या में एकत्र होकर होली खेलने की अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिस आम जनता से अपील करती है कि वे घर पर परिवार के सदस्यों के साथ होली का त्योहार मनाए। अगर घर के बाहर बड़ी संख्या में एकत्र होकर होली खेलने का मामला आता है तो उसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’