दिल्ली
Published: Apr 07, 2021 04:32 PM ISTDelhi High Courtचुनाव प्रचार में लगे हर व्यक्ति के लिए मास्क अनिवार्य करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी
नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में एक याचिका दायर (Petition filed) करके उससे चुनाव आयोग (election Commission) और केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की अपील की गयी है कि विभिन्न राज्यों में मौजूदा चुनाव के दौरान प्रचार में लगे सभी लोग अनिवार्य तौर पर मास्क लगाएं। मुख्य न्यायाधीश (chief Magistrate) डी एन पटेल (D.N.Patel) और न्यायमूर्ति जस्मीत सिंह (Justice Jasmeet Singh) की पीठ के सामने वकील विराग गुप्ता (Lawyer Viraag Gupta) ने याचिकाकर्ता (Petitioner) की ओर से इस अर्जी का उल्लेख किया। अदालत (Court) ने इस याचिका को बृहस्पतिवार के लिए सूचीबद्ध करने की इजाजत (Allowed) दी। गुप्ता ने पीठ से कहा कि वह इस आवेदन को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उसके सामने उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्री ने इसे 30 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है और इतने दिन बाद की तारीख से मांगी गयी राहत बेमतलब रह जाएगी।
यह याचिका विक्रम सिंह नामक एक व्यक्ति ने दायर की जिन्होंने चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव के दौरान अनिवार्य तौर पर मास्क लगाने और आपस में दूरी बनाकर रखने के बारे में डिजिटल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाने का” निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। आवेदन में कहा गया है, ‘‘ जब सारे संबंधित अधिकारी अनिवार्य तौर पर मास्क लगाने के संबंध में एकमत है तो क्यों न चुनाव प्रचार में इस नियम को लागू किया जाए।
सिंह ने दरख्वास्त की है कि केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि उसके 23 मार्च के आदेश का चुनाव वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश में कड़ाई से पालन हो जिसमें सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया था। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विभिन्न चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जो 27 मार्च को शुरू हुए और 29 अप्रैल को समाप्त होंगे।