दिल्ली

Published: Feb 12, 2024 05:02 PM IST

Manish Sisodiaमनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी 3 दिन की अंतरिम जमानत

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
पीटीआई फोटो

नई दिल्ली: आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने उन्हे एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए 13 से 15 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है।

13 से 15 फरवरी तक राहत 

विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने क्रमश: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में 13 से 15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी।

क्या है पूरा मामला 

सीबीआई ने अब निरस्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने एवं क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी, 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें संबंधित धनशोधन मामले में नौ मार्च, 2023 को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था।