दिल्ली

Published: Mar 22, 2022 05:58 PM IST

Delhi Riots Caseदिल्ली दंगे केस: आरोपी मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज, शरजील इमाम की अर्जी पर 26 मार्च को फैसला

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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नई दिल्ली: दिल्ली के एक अदालत ने पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम खान ( Mohammad Salim Khan) की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। वहीं  कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की जमानत याचिका पर आदेश को 26 मार्च तक टाल दिया है। 

इससे पहले, अदालत ने शारजील इमाम के खिलाफ दिसंबर 2019 में दिल्ली के जामिया इलाके में और जनवरी 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के लिए देशद्रोह और अन्य आरोप तय किए थे। वहीं  शरजील ने अदालत में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है और मुकदमे का दावा किया है।

उल्लेखनीय है कि, अदालत ने मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर आदेश की घोषणा को फिर से 23 मार्च तक के लिए टाल दिया था।

बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा समेत अन्य के खिलाफ साजिश का बड़ा मामला दर्ज किया था