दिल्ली

Published: Jul 14, 2021 06:36 PM IST

Delhi Riotsदिल्ली HC ने पुलिस पर ठोका 25 हज़ार का जुर्माना, कहा- आरोपियों की कर रही मदद

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नई दिल्ली: नागरिकता कानून (Citizen Act) के विरोध में राजधानी में हुए दंगों (Delhi Riots) पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने पुलिस फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि, “पुलिस (Police) की कार्य प्रणाली और जांच आरोपियों को बचने में मदद कर रही है। जिससे आरोपी बचकर निकल गए हैं।” इसी के साथ अदालत ने पुलिस पर 25 हजार का जुर्माना भी ठोका है। 

दरअसल, दिल्ली में हुए दंगो का पीड़ित महोम्मद नासिर ने अदालत में याचिका लगाई थी, जिसमे उसने दावा किया था कि, दंगो के दौरान उसकी आँख में लगी। इस दौरान उसने अपने घर के आजु बाजू के छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। इसी याचिका पर अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को कहा था, जिसको दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था। 

आरोपियों की हुई थी पहचान 

नासिर ने जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, इसी के साथ सभी छह आरोपियों की पहचान भी की थी। इन आरोपियों में भाजपा के पूर्व विधायक नरेश गौर का नाम भी था।