दिल्ली

Published: Nov 14, 2022 08:41 PM IST

Delhi Pollutionदिल्ली-NCR में जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत लागू पाबंदियां हटी

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
दिल्ली की हवा खराब (Photo Credits-ANI Twitter)

नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार को प्राधिकारियों को चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर में लागू पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया। इसका मतलब है कि क्षेत्र में निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती हैं। हालांकि, संबंधित एजेंसियों को धूल नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।

सीक्यूएम के अनुसार सोमवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 294 दर्ज किया गया जो जीआरएपी का तीसरा चरण लागू करने के मानकों से करीब 100 अंक नीचे है। केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने एक आदेश में कहा, ‘‘एक्यूआई में सुधार बने रहने की संभावना है और पूर्वानुमान अगले कुछ दिनों में दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट का कोई संकेत नहीं देता है।”

आयोग ने एक आदेश में कहा, ‘‘इसके अनुसार, उप समिति ने जीआरएपी के तीसरे चरण (गंभीर वायु गुणवत्ता) के तहत कार्रवाई करने के 29 अक्टूबर के अपने आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है।”

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण तथा विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध था। बहरहाल, क्षेत्र में जीआरएपी के पहले और दूसरे चरण के तहत पाबंदियां अभी लागू रहेंगी।  (एजेंसी)