मध्य प्रदेश

Published: Nov 18, 2020 12:55 AM IST

लव जेहाद कानून स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा- अनुसूचित जाति या जनजाति की लड़की शादी करेगी उसे लाभ नहीं मिलेगा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर (Protem Speaker) रामेश्वर शर्मा (Rameshwar Sharma) ने मंगलवार को कहा कि, “हम एक प्रावधान पर विचार कर रहे हैं कि अगर कोई अनुसूचित जाति (Schedule Caste) या जनजाति (Schedule Tribes) की लड़की धर्मांतरण करके किसी मुसलमान या ईसाई आदि से शादी करती है तो अनुसूचित जाति या जनजाति के लाभ उसे नहीं मिलेंगे.”

इसके पहले शर्मा ने कहा, “मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर सख़्त कानून बनाने का निर्णय लिया है। जिसमें 7साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान करेंगे. जिन बेटियों को लोभ, प्रलोभन या डराकर धर्मांतरण कराया जाता है ऐसे लोगों पर अपहरण और लूट जैसे प्रकरण भी पंजीबद्ध हों.”

ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान कर दिया है. जिसकी घोषणा राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आयोजित प्रेस वार्ता में दी. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बनाए कानून के अनुसार जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे. यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा.

सरकार द्वारा बनाएं गए कानून के ड्राफ्ट के अनुसार