अकोला

Published: Jul 23, 2023 11:09 PM IST

Imprisonmentहमला कर जान से मारने का प्रयास, आरोपी को 5 साल के कैद की सजा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Photo

खामगांव. तेज हथियार का इस्तेमाल कर एक ही समय में पांच ‌व्यक्तियों पर जान लेवा हमला कर घायल करने मामले में आरोपी को न्यायालय ने पांच साल की कैद और एक हजार रू. जुर्माने की सजा सुनाई है. यह जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है. यह निर्णय खामगांव न्यायालय के न्यायाधीश पी.पी. कुलकर्णी ने दिया.

खामगांव तहसील के लांजुड में 31 अगस्त 2012 की शाम आरोपी सुरेश अंभोरे ने लोहे की सलाख का इस्तेमाल कर उसी गांव में रहनेवाले सोहीलशा नूरशाह के सिर में मारकर उसे घायल किया था. उसी समय इमामशाह मंगलशाह (55) को भी आरोपी ने मारकर घायल किया तथा गुलजारखान गफ्फारखान, नियामतखान बलदरखान, समशेर खान बल्दरखान ऐसे पांच व्यक्ति पर जान से मारने के इरादे से हमला किया था.

इस प्रकरण में समशेर खान बलदर खान की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ जलंब पुलिस थाने में धारा 326 के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले की जांच पूरी कर दोषारोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया. इस मामले की सुनाई में आरोपी को पांच साल की कैद और एक हजार रू जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना न भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है.