अकोला

Published: Mar 26, 2024 07:16 PM IST

Akola West Bypollअकोला पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव रद्द, हाई कोर्ट का आदेश

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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नागपुर/अकोला. बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने मंगलवार को अकोला पश्चिम विधानसभा सीट (Akola West Assembly Seat) पर उपचुनाव रद्द कर दिया है। इस सीट पर 26 अप्रैल को चुनाव होना था। विधानसभा चुनाव के लिए एक साल से भी कम समय बचा होने के कारण कोर्ट ने उपचुनाव रद्द कर दिया है।

बता दें कि कुछ महीने पहले अकोला पश्चिम विधानसभा सीट 6 बार के विधायक गोवर्धन शर्मा के निधन के चलते यह पद रिक्त हुआ था। चुनाव आयोग ने इसी सीट पर उपचुनाव की घोषणा की थी।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जब मुख्य चुनाव में एक साल से कम समय रह गया हो तो उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। जब विधानसभा चुनाव के सिर्फ पांच-छह महीने बचे हैं तो अकोला पश्चिम में उपचुनाव की क्या जरूरत है? ये उपचुनाव कराकर मतदाताओं और सिस्टम पर अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि एक साल से भी अधिक समय होने के बावजूद चंद्रपुर और पुणे लोकसभा उपचुनाव नहीं हुए। लेकिन अब अकोला में चुनाव कराकर जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है। याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने अकोला पश्चिम उपचुनाव अधिसूचना रद्द करने का आदेश दिया।

12 राज्यों की 25 सीटों पर होगा उपचुनाव
देश में 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी होंगे जिनमें हिमाचल प्रदेश की वह छह सीट भी शामिल हैं, जहां से चुने गए कांग्रेस विधायकों को बगावत के कारण अयोग्य ठहराया गया है। इस बार चुनाव 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में होंगे और मतगणना चार जून को होगी।

जिन 25 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, वह बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं।