अकोला

Published: Jun 28, 2020 10:20 PM IST

अनलॉक सलून व ब्यूटी पार्लर शुरू, जिलाधिकारी ने दिए आदेश

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

अकोला. कोरोना संकट को देखते हुए सरकारी आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी 3 जून के आदेश के तहत जिले की सभी सलून दूकानें,  स्पा, ब्यूटी पार्लर आदि बंद थे. लेकिन  अब आदेश में बदलाव कर सलून और ब्यूटी पार्लर की दूकानों को 28 जून से सुबह 9 से सायं. 5 बजे तक शुरू रखने के आदेश जिलाधिकारी जीतेंद्र पापलकर ने जारी किए हैं. इसके बाद उक्त दूकानें शुरू हो गई है.

नियम एवं शर्तों पर अनुमति दी गयी है जिसमें कहा गया है कि पहले नाम दर्ज किए गए ग्राहकों को ही प्रवेश दिया जाए. कटिंग, डाइंग, वैक्सिंग और थ्रेडिंग आदि कार्य करने की अनुमति है. लेकिन त्वचा से संबंधित सेवाओं को अनुमति नहीं रहेगी. इस संदर्भ में दूकानदार दर्शनी भाग में फलक लगाए. काम करनेवाले कर्मचारियों को ग्लोव्ज,  एप्रॉन के साथ मास्क लगाना बंधनकारक रहेगा. सेवा के बाद परिसर स्वच्छ करना व प्रत्येक 2 घंटे के बाद फ्लोरिंग साफ करना आवश्यक है.

ग्राहकों के लिए डिस्पोजेबल टावेल, नैपकिन का उपयोग करना जरूरी है. कर्मचारी व ग्राहकों के लिए इन्फ्रा-रेड थर्मामीटर का उपयोग करना आवश्यक है ताकि लक्षण पाये जाने पर ऐसे व्यक्तियों को अनुमति न दें. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक है. दूकान में केवल 5 व्यक्तियों को प्रवेश रहेगा. यह आदेश अकोला शहर, जिला के लिए लागू है. उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.