अकोला

Published: Jun 20, 2020 09:46 PM IST

अपराध नायजेरियन आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

अकोट. स्थानीय अतिरक्ति जिला व सत्र न्यायाधीश मनीष गणोरकर ने चीमा स्टेनली अलग्बिे इस नायजेरियन आरोपी की जमानात अर्जी नामंजूर किया है. स्थानीय आसरा कालोनी निवासी श्याम भुयार से इंस्टाग्राम पर मैत्री कर तथा व्हॉटसएप पर चैटींग कर वश्विास हासिल किया. भारत में व्यवसाय शुरू करने का बताकर 50 हजार रुपए चीमा ने खाते में डालने के लिए कहा. लेकिन इस प्रकरण में धोखा होने का ध्यान में आने पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी. अकोट पुलिस ने दल्लिी में जाकर 7 फरवरी 2020 को आरोपी को गिरफ्तार किया था. तब से नायजेरियन आरोपी अकोला जिला कारागृह में है. आरोपी ने किए जमानत अर्जी पर सरकार पक्ष की ओर से सरकारी वकील अजित देशमुख ने युक्तिवाद किया. दोनों पक्षों की युक्तिवाद के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर की है.