अमरावती

Published: Mar 24, 2022 10:20 PM IST

Ink Throwing Caseउन 3 महिलाओं को मिली जमानत, स्याही फेकने का मामला

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
Representative Photo

अमरावती. स्थानीय राजापेठ रेलवे अंडरपास के निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के मामले में नामजद 3 महिलाओं को  जिला व सत्र  न्यायधीश एस.बी.जोशी की अदालत ने गिरफ्तारी पूर्व अग्रीम जमानत दे दी है. 12 जनवरी को युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा राजापेठ रेलवे उडानपुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित किया गया था. जिसे पांच दिन बाद मनपा प्रशासन द्वारा कडी पुलिस सुरक्षा के बीच वहां से प्रतिमा हटाई गई. 

निरीक्षण करते समय हमला

जिससे संतप्त होकर युवा स्वाभिमान पार्टी से संबंध रखने वाली महिलाओं ने राजापेठ रेलवे अंडरपास का मुआयना करने पहुंचे निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेककर हमला किया था. जिसे लेकर आयुक्त आष्टीकर की रिपोर्ट पर राजापेठ पुलिस ने इन 3 महिलाओं के साथ ही विधायक रवि राणा सहित सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया था. इस मामले में सभी आरोपियों की जमानत पहले ही हो चुकी है. वहीं अब स्याही फेंकने वाली महिलाओं की गिरफ्तारी पूर्व अग्रीम जमानत के लिए बचाव पक्ष की ओर से एड. अनिल विश्वकर्मा ने पैरवी की. 

पुलिस जांच में दे सहयोग

एड.विश्वकर्मा ने कोर्ट में पैरवी करते बताया कि लोकतंत्र में सरकार के निर्णय के खिलाफ सभी को आवाज उठाने व आंदोलन करने का अधिकार है. गुस्साई महिलाओं ने निगमायुक्त पर स्याही फेकी और कुछ नहीं किया, इसीलिए उन पर जानलेवा हमला करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. दोपहर 1.30 बजे की घटना रात 9 बजे के बाद दर्ज की गई. सोची समझी साजिश के तहत इन 3 महिलाओं के नाम जानलेवा हमले में डाले गए है. कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 3 महिलाओं को अग्रीम जमानत मंजुर कर दी. पुलिस को जांच में सहयोग करने व गवाहों को नहीं धमकाए ऐसे निर्देश दिये. एड.विश्वकर्मा को एड.अनिरुध्द लढ्ढा व एड.सीमा कश्यप ने सहयोग दिया.