अमरावती

Published: Jun 04, 2021 11:40 PM IST

Lockdownआज से 2 दिन वीकेंड लाकडाउन, मात्र जीवनावश्यक दूकानें व कृषि केंद्र खुलेंगी

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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अमरावती. शनिवार और रविवार को दो दिनों के लिए शहर समेत जिले में गैर जीवनावश्यक दूकानें बंद रहेंगी. जीवनावश्यक दूकानें सुबह 7 से 2 और खरीफ की तैयारियों को देखते हुए सभी कृषि सेवा केंद्र, कृषि प्रक्रिया उद्योग व कृषि उपज मंडी सुबह 7 से शाम 4.30 बजे तक नियमित शुरू रहेंगे. इस तरह अनलाक के बाद यह पहला वीकेंड लाकडाउन होंगा. इस दौरान बिना कारण घरों से बाहर घूमने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेंगी. कलेक्टर शैलेश नवाल ने वीकेंड लाकडाउन का कड़ाई से पालन कर कोरोना को हराने के लिए जनता को घरों से बाहर ना निकलकर सहयोग का आह्वान किया है. 

आज होगी समीक्षा

हर शनिवार को कोरोना के पाजिटिविटी रेट को लेकर समीक्षा होगी. 56 दिनों के लाकडाउन के बाद यह पहली समीक्षा होगी. यदि सप्ताहभर में पाजिटिविटी रेट 5 फीसदी से ऊपर चला जाता है तो फिर एक बार सख्त लाकडाउन की नौबत आ सकती है. यही कारण है कि जिला प्रशासन बार-बार कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने का आह्वान कर रहा है. सूत्रों के अनुसार दूसरे और अगले शनिवार तक पाजिटिविटी रेट नहीं बढ़ा और सभी कोरोना नियमों के पालन से संक्रमण पर काबू पा सके तो निश्चित तौर पर गैर जरूरी दूकानों का समय बढ़ाया जा सकता है. 

गैर जरूरी दूकानें रहेंगी बंद

जारी नई गाइड लाइन के अनुसार शनिवार व रविवार को गैर जरूरी दूकानें कपड़ा, बर्तन, हार्डवेयर, ब्यूटी पार्लर व सभी तरह के गैर जीवनावश्यक प्रतिष्ठान दो दिन के लिए बंद रहेंगे. इस कारण शुक्रवार को भी बाजारों में जम कर भीड़ रही. लोगों में खरीदारी का ऐसा जुनून सवार दिखा की दोपहर दो बजे के बाद भी सड़कों पर ट्राफिक जाम लगा रहा, जिससे मनपा व पुलिस प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन के दल भी प्रतिबंधक कार्रवाईयों में उतारे गए है, लेकिन लोगों की खरीदारी  के सामने प्रशासन के इंतजाम कमजोर पड़ रहे है.

पुलिस नाकाबंदी मुहिम होगी तेज

वीकेंड लाकडाउन में शहर में लगे नाकाबंदी पाइंट पर सिटी पुलिस की कार्रवाई तेज की जाएगी. 45 जगह लगाए गए फिक्स प्वाइंट पर वीकेंड लाकडाउन के दौरान फिजूल घूमने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जिनके खिलाफ आपत्ति व्यवस्थापन कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

-शशिकांत सातव, डीसीपी