औरंगाबाद

Published: Jun 19, 2021 07:17 PM IST

Coronavirusलातूर के जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश, शादी में 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Photo

 औरंगाबाद. लातूर (Latur) में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के मामलों में गिरावट के बावजूद जिला प्रशासन (District Administration) ने आदेश जारी किया है जिसके अनुसार विवाह समारोहों (Marriage Ceremonies) में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और अंत्येष्टि में 25 से ज्यादा लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं है।

जिलाधिकारी ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। नई अधिसूचना के अनुसार, लातूर राज्य सरकार की पांच स्तरीय “अनलॉक” योजना के स्तर-एक में आता है। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए लातूर में प्रतिबंधों में ढील दी गई है, लेकिन प्रशासन ने कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। संक्रमण के मामलों में गिरावट के बावजदू जिला प्रशासन ने विवाह समारोहों और अंत्येष्टि में लोगों की संख्या सीमित कर दी है। 

अंत्येष्टि में 25 लोग शामिल हो सकते हैं

आदेश के अनुसार, विवाह समारोह में अधिकतम 50 और अंत्येष्टि में 25 लोग शामिल हो सकते हैं। लातूर में शुक्रवार को संक्रमण के 39 मामले सामने आए थे जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 90,132 हो गए थे। इनमें से अब तक 87,249 मरीज ठीक हो चुके हैं और 2,380 की मौत हो चुकी है। लातूर में अभी 323 मरीज उपचाराधीन हैं।