भंडारा
Published: Aug 07, 2022 09:58 PM ISTImprisonment नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में तीन वर्ष का कठोर कारावास
भंडारा. यहां की जिला एवं अतिरिक्त सत्र अदालत ने नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले युवक को शुक्रवार को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. छेड़खानी की घटना तुमसर शहर के विनोबा नगर में हुई. दोषी करार दिए गए आरोपी की पहचान कुंजन शामराव पराते (29), निवासी राजाराम लॉन के पीछे, विनोबानगर, तुमसर के रूप में हुई है. 30 मई, 2020 को नाबालिग लड़की अपने घर पर काम कर रही थी.
उसी समय कुंजन वहां गया. वह जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा. साथ ही उस पर तेजाब फेंकने की धमकी भी दी. वह उसके चंगुल से छूटने में सफल रही.डरी-सहमी लड़की ने अपने माता-पिता को यह जानकारी दी. उसके बाद तुमसर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया. पुलिस उपनिरीक्षक आर.एस.शिखरे ने मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. साक्ष्य एकत्र किए गए और मामले की सुनवाई की गई.
अपर जिला न्यायाधीश पी. बी। तिजारे की अदालत में सुनवाई हुई.सरकारी पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजक एड. दुर्गा तलमले ने मामले की पैरवी की.आरोपी कुंजन पराते को तीन साल सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, उपविभागीय पुलिस अधिकारी संजय पाटिल, पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, कांस्टेबल अश्विनी बोंद्रे ने पैरवी अधिकारी के रूप में काम किया.