बुलढाना

Published: Jul 16, 2019 06:19 PM IST

बुलढानाराष्ट्रीय लोक अदालत में ११४ मामलों का निपटारा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

खामगांव. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर खामगांव जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोकअदालत का आयोजन किया गया था. इस समय ११४ मामलों का निपटरा किया गया. वहीं समझौता कर १ करोड़ ९७ लाख 33 हजार ९3९ रुपयों का जुर्माना वसूला गया. लोक अदालत में तड़जोड़ युक्त एनआय एक्ट १3८, बैंक रिकवरी छूट तथा विवाद पूर्व मामले रखे गए.

५ पैनल नियुक्त किए
कुल ५ पैनल नियुक्त किए गए. जिसमें पैनल क्र १ के प्रमुख न्या आर. डी.देशपांडे, पंच के तौर पर एड़ कुणाल. खानझोडे, डी. के. मालवंदे थे. पैनल क्र २ के प्रमुख न्या. डी. एल. निकम तो पंच के तौर पर वी. आर. मानेकर, जयंत पाटिल यह थे. पैनल क्र 3 के प्रमुख न्या. अे. ओ. जैन, तो पंच के तौर पर एस. डी. गावंडे यह थे, पैनल क्र ४ के प्रमुख एस. बी. कालदाते तो पंच के तौर एम. एच. ताठे, पी.एन. पेशवानी थे. पैनल क्र ५ के प्रमुख न्या एस. डी. भोसले तो पंच के तौर पर लक्ष्मी तायडे, एम. ए. ताम्हण थे. लोक अदालत में धारा १3८ एनआर एक्ट के कुल २८१ मामले रखे गए, जिसमें से ५७ मामलों में समझौता कर ९७ लाख २९ हजार 3७८ रु. राशि वसूल हुई.

बैंक रिकवरी के १२९ मामले
बैंक रिकवरी के १२९ मामले रखे गए, जिसमें से १४ मामलों में समझौता होकर २७ लाख २२ हजार ५3 रुपए वसूली हुई. दुपहिया दुर्घटना प्राधिकरण के कुल 3७ मामले थे, उनमें से ६ मामलों में समझौता कर ४५ लाख ४५ हजार रुपए वसूल किए गए. फौजदारी मामले २3२ रखे गए, उनमें से ८ मामलों को सुलझाकर ४५,११० रु. वसूल हुए.

दिवाणी के ४० मामलों में से १२ मामलों में समझौता
दिवाणी ४० मामले रखे गए, उनमें से १२ मामलों में समझौता कर २६ लाख ७२ हजार 3९८ रुपए वसुली हुई. पारिवारिक २५ मामले रखे गए, उनमें से ५ मामलों में समझौता हुआ. खामगांव वकील संघ के अध्यक्ष एड़ आलशी, सरकारी वकील एड़.यू एस. आपटे, सहायक सरकारी अभियोक्ता, डी. डब्ल्यू. सरदार, विधिज्ञ आर. डी. भोजने, झेड. बी. शेख, पी. बी. पवार, टी. व्ही. मोहता, रवि शर्मा समेत पक्षकार उपस्थीत थे. ग्राम पंचायत बैंकों के मामले सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बडोदा, बैक ऑफ महाराष्ट्र ,देना बैंक, विदर्भ कोकण बैंक, युको बैंक, महिंद्रा रूरल हाऊसिंग, स्टेट बैंक कृषि शाखा एवं महिंद्रा फायनान्स एवं श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स उसी तरह खामगांव तहसील के ग्राम पंचायत के विवादपूर्व मामले लोग अदालत में रखे गए.इस अवसर पर विस्तार अधिकारी वी एम रोडके, ग्राम सेवक उपस्थित थे.