चंद्रपुर

Published: Mar 08, 2022 11:51 PM IST

Imprisonment छेड़छाड़ के मामले में 3 आरोपियों को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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माजरी: माजरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत वर्ष 2012 में तीन आरोपियों ने सार्वजनिक स्थान पर रास्ते से जा रही महिला को रोककर उसके साथ छेड़छाड की और अश्लिल गालियां देकर जान से मारने की धमकी थी. शिकायतकर्ता ने इस घटना की शिकायत माजरी पुलिस में दर्ज करायी थी.

माजरी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर नंदकिशोर मांढरे, दशरथ मांढरे, लक्ष्मण पचारे को गिरफ्तार किया था. मामले की जांच पड़ताल कर दोषारोप पत्र भद्रावती न्यायालय में दाखिल किए गए. भद्रावती कोर्ट ने आज इस मामले में आरेापी को दोषी ठहराते हुए तीनों आरोपियों को एक वर्ष की सक्षम कारावास 2000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले में सरकारी वकील ख्ंडालकर ने पैरवी की. जांच अधिकारी पीएसआई बाबुराव कुसले थे कोर्ट पैरवी हवालदार राजकुमार उरकुडे ने की .