चंद्रपुर

Published: Apr 24, 2023 11:50 PM IST

CMC बिना अनुमति पेड़ तोड़ा तो खैर नहीं, CMC ने लिया निर्णय

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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चंद्रपुर. शहर में बिना अनुमति के पेड़ काटने पर कार्रवाई होगी. बिना अनुमति पेड़ तोड़ने वालों पर मामला दर्ज किया जाएगा. पेड़ और पर्यावरण रक्षा की दृष्टि से महानगर पालिका ने यह कदम उठाया है. पेड़ों के कारण पर्यावरण संतुलित बना रहता है. इसे देखते हुए मनपा द्वारा नए से पौधारोपण और पुराने पेड़ों को कटाई से रोकने की मुहिम शुरू की गई है. इसलिए अत्यावश्यक कारणों के लिए यदि पेड़ तोड़ना है तो इसके लिए महानगरपालिका आयुक्त की अध्यक्षता में कार्यरत पेड़ प्राधिकरण की विधिवत अनुमति लेनी होगी.

हेरिटेज पेड़ों पर लगाए जानकारी के टैग

महाराष्ट्र पेड़ संरक्षण और संवर्धन (शहरी विभाग) कानून 1975 अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्र में 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृक्षों को हेरिटेज ट्री मनाते हुए उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है. इसके लिए इन्हें जानकारी के टैग लगाए जा रहे हैं. इस कानून अनुसार बिना अनुमति से पेड़ कटाई किए जाने से गुनाह दाखिल करने एवं 1 लाख तक का दंड वसूलने का प्रावधान है.

शहर की जिस तरह से प्रदूषित शहर के रूप में गिनती होती है, उसे देखते हुए शहर में पेड़ की अत्यंत आवश्यकता है. शहर का तापमान विश्व के गर्म शहरों के गिनती में आता है. इस परिस्थिति में पेड़ जरूरी है. पेड़ तापमान नियंत्रित कर किसी क्षेत्र में तापमान 1 से 5 डिसे कम कर सकते हैं. पेड़ बड़े पैमाने पर कार्बन डाइआक्साइड को लेकर हमें आक्सीजन देते हैं. प्रत्येक पेड़ पानी को भूमि में पहुंचाता है. इससे भूगर्भ का जलस्तर बढ़ता है. अकाल की स्थिति से बचाव होता है.