चंद्रपुर
Published: Mar 03, 2023 09:50 PM ISTLife Imprisonmentदोहरे हत्याकांड में आरोपी को आजीवन सजा
चंद्रपुर. विवाह ना कराने की वजह से फरयादी ने मा व सात वर्षीय बहन की बेटी का गला घोटकर हत्या की थी. साडे वर्ष पहले 24 अक्टुबर 2018 को हुवे दोहरे हत्याकांड में अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पी जी भोसले ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. सुनवाई में मामले में आरोपी प्रल्हाद गुप्ता केा आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
सुत्रों के अनुसार प्रल्हाद गुप्ता यह 10 अक्टुबर 2018 को स्वास्थ बिघड जाने से फरयादी के घर गया था. तब उसने फरयादी से विवाह को लेकर विवाद किया. तभी उसका विवाह नही हुवा तो घर के सदस्यों का मारने की धमकी दी. इसी बीच आरोपी प्रल्हाद 24 अक्टुबर को फरयादी के घर घुसा व फरयादी की मा सुशीला पिंपलकर व बहन की बेंटी श्वेता किरार का गला घोटकर हत्या की. फरयादी ने इसकी शिकायत शहर पुलिस में की. पुलिस ने आरेापी प्रल्हाद गुप्ता को गिरफ्तार किया.
आरोपी के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर करने पर सुनवाई के दौरान सबुत व गवाहों के आधार पर आरोपी प्रल्हाद गुप्ता को दोषी मानते हुवे आजीवन कारावास की सजा सुनायी.