महाराष्ट्र

Published: Dec 17, 2020 08:58 AM IST

महाराष्ट्रCJI बोबड़े की मां के साथ धोखाधड़ी मामले में आरोपी की हिरासत अवधि बढ़ी

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नागपुर. यहां की एक अदालत ने भारत (India) के प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े (CJI Justice Sharad Arvind Bobde) की मां के साथ 2.50 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी (Fraud) के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी की पुलिस हिरासत की अवधि को 21 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए तपस नंदलाल घोष (49) को शहर पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सत्र अदालत के समक्ष पेश किया और उसकी हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। घोष उसकी पत्नी और कुछ अन्य लोगों पर सीजेआई की मां मुक्ता बोबड़े(94)के साथ धोखाधड़ी करने कर आरोप है। इस मामले में घोष को छोड़ कर किसी और को गिरफ्तार नहीं किया गया है। घोष सीजेआई की मां की संपति की देखरेख करता था। घोष की हिरासत की अवधि बुधवार को समाप्त हो गई थी और इसलिए एसआईटी ने उसे अदालत में पेश किया था।