महाराष्ट्र

Published: Feb 04, 2022 06:48 PM IST

Money Laundering Caseअदालत ने अनिल देशमुख, उनके बेटों और अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 अप्रैल को पेश होने को कहा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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 मुंबई: मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत (PMLA Court) ने शुक्रवार को धन शोधन मामले (Money Laundering Case) में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh), उनके दो बेटों और अन्य आरोपियों को पांच अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया। 

धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के न्यायाधीश आर एन रोकडे ने पिछली कार्यवाही में देशमुख, उनके बेटों ऋषिकेश और साहिल के साथ-साथ कंपनियों समेत नौ अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र का संज्ञान लिया था।

शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ने उन्हें पांच अप्रैल को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख पिछले साल दो नवंबर को मामले में गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी के अनुसार, देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे के माध्यम से मुंबई में विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए। जांच एजेंसी ने कहा है कि नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान के माध्यम से धन की हेराफेरी की गई, जो देशमुख के परिवार द्वारा नियंत्रित एक शैक्षणिक ट्रस्ट है। (एजेंसी)