महाराष्ट्र

Published: Sep 21, 2021 11:49 PM IST

Dabholkar murder caseदाभोलकर हत्याकांड: अदालत ने मुख्य आरोपी की जमानत याचिका पर CBI से मांगा जवाब

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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मुंबई. बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने मंगलवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी करके उससे पुणे में 2013 में हुई नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मुख्य आरोपी वीरेन्द्रसिंह तावड़े की जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा।

न्यायमूर्ति एस. एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एन. जे. जामदार की पीठ ने सीबीआई से दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। केन्द्रीय एजेंसी ने तावड़े को 2016 में गिरफ्तार किया था और अपने आरोपपत्र में कहा है कि दाभोलकर की हत्या के षड्यंत्र रचने वालों में से एक तावड़े है।

पुणे के यरवदा जेल में बंद तावड़े ने इस साल की शुरुआत में उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। अदालत जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई 13 अक्टूबर को करेगी। (एजेंसी)