गड़चिरोली

Published: Oct 23, 2021 11:36 PM IST

Gadchiroli Newsकर्ज के लिए अब 'कृषी कर्ज मित्र' योजना, सरकारी परिपत्रक निर्गमित

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

गड़चिरोली. इच्छूक पात्र किसानों को समय पर तथा सुलभता से कर्ज उपलब्ध होने के दृष्टि से जिला परिषद के कृषि विभाग की ओर से ‘कृषी कर्ज मित्र’ योजना को सरकार ने मान्यता दी है. इस संदर्भ का सरकारी परिपत्रक ग्रामविकास विभाग ने निर्गमित किया है. 

किसानों को खरीफ व रब्बी सीजन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी तथा निजी बैंक तथा पतपेढी मार्फत बड़ी मात्रा में कर्ज आपूर्ति की जाती है. इसमें किसानों का कल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की ओर अधिक होता है. सहकारी बैंक की ओरसे विभिन्न कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायअी मार्फत कर्ज वितरीत किया जाता है.

किसान नए फसल कर्ज, मध्यम व दिर्घ समयावधि के कर्ज लेते समय उन्हे सात-बारा उतारा से लेकर बैंकों के ना-हरकत प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज मका करते समय काफी कालावधि लगता है. कभी कभी तो सीजन बित जाता है. मजबुरन किसानों को निजी सावकारों की ओर से अधिक ब्याज दर से कर्ज लेना पडता है. जिससे किसानों को कम समय में व सुलभता से कर्ज उपलब्ध होने के दृष्टि से ‘कृषी कर्ज मित्र’ योजना चलाई जा रही है.

योजना का कालावधि बढ़ाने का जिप को अधिकार 

कृषी कर्ज मित्र को किसानों के सिफारीश के साथ सेवाशुल्क मांग सूची बैंक की ओर पेश करनी पड़ेगी. बैंक द्वारा उसकी जांचपड़ताल होने के बाद उक्त गुट के गुट विकास अधिकारी की ओर सेवा शुल्क अदायगी के लिए सूची पेश की जानेवाली है. इस योजना का कालावधि वर्ष 2021-22 ऐसा होकर आवश्यकता के अनुसार योजना का कालावधि बढ़ाना या कम करने का अधिकार जिला परिषद को दिया गया है. इस संदर्भ में सरकारी परिपत्रक महाराष्ट्र सरकार के संकेतस्थल पर 21 अक्टूंबर को प्रसिद्ध हुआ है. 

प्रती मामला सेवाशुल्क का दर

अल्प समय के लिए प्रथम बार ही फसल कर्ज लेनेवाले किसान को प्रति मामला 150 रूपये सेवाशुल्क रहेगा. वहीं मध्यम व दिर्घ समयावधि के लिए नए कर्ज प्रमाण का सेवाशुल्क 250 रूपये रहेगा. मध्यव व दिर्ग समयावधि के कर्ज मामलों के नविनीकरण का दर प्रति मामला 200 इतना है. 

प्रारदर्शी सेवा देना बंधनकारक 

कृषी कर्ज मित्र के रूप में सेवा देने के इच्छूक व्यक्त जिला परिषद के संकेतस्थल पर पंजीयन करे. पंजीयन हुए इच्छूक व्यक्ती की सूची तैयार होने के बाद उसे जिला परिषद के कृषि समिति की मान्यता रहेगी. कृषि कर्ज मित्र यह कर्ज के लिए आवश्यक दस्तावेज इकट्टा कर किसानों के संम्मती से कर्ज प्रकरण तैयार कर मंजूरी के लिए बैंक की ओर पेश करेगा. कृषि कर्ज मित्र पारदर्शी व प्रामाणिक रूप से किसान को सहाय्य व मशवरा देना इस संदर्भ का बंधपत्र देना आवश्यक है. 

तहसीलस्तरीय समिति में इनका समावेश 

कृषी कर्ज मित्र को सेवाशुल्क देने के लिए तहसील स्तर पर समिति गठीत की जानेवाली है. इस समिति में गुट विकास अधिकारी, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का प्रतिनिधि, जिला अग्रणी बैंक का प्रतिनिधि, तहसील कृषि अधिकारी, पंस कृषि अधिकारी का समावेश रहनेवाला है.