गोंदिया

Published: Sep 13, 2022 11:53 PM IST

Gondia Newsहत्या प्रकरण में सभी आरोपी बाइज्जत बरी

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Photo

गोंदिया. जिला अपर व सत्र न्यायालय के न्यायधीश लवटे ने आमगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत नवेगांव हत्या प्रकरण की सुनवाई कर  2 आरोपियों को हत्या के मामले से बाईज्जत बरी कर दिया है. इस हत्या प्रकरण की कट्टीपार निवासी महिला सुनिता राधेश्याम मानकर ने 19 जून 2018 को आमगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी.

जिसमें कहा गया था कि उसका विवाह सन 2005 में राधेश्याम मानकर के साथ हुआ. जिससे दो पुत्र राज व रितिक है. सास झामनबाई सहित वह सहपरिवार रहते है. उसके पति राधेश्याम का कट्टीपार में आमगांव-कामठा मार्ग पर सलुन दुकान है. नवेगांव निवासी राजकुमार प्रतापगडे जातभाई होने व नाभिक संगठन के नेता होने से उनका हमारा परिचय है. मेरे पति राधेश्याम यह 4 माह पूर्व नवेगांव में कटींग व दाढ़ी बनाने के लिए गए थे.

जिससे राजकुमार प्रतापगडे ने राधेश्याम को नवेगांव में कटींग बनाने के लिए मत आ यह कहकर विवाद किया व मारपीट की थी. तब से राधेश्याम यह नवेगांव नहीं जा रहे थे. इस बीच 9 जून 2018 को मेरे पति राधेश्याम ने शाम को घर लौटने पर उन्होंने मेरी सास को बताया कि नवेगांव के वासुदेव डोंगरे से पैसों को लेकर विवाद हो गया है. उस समय वासुदेव डोंगरे ने राधेश्याम को दो तीन दिन में देख लेने की धमकी दी थी.

 इस घटना के बाद राजकुमार प्रतापगडे व वासुदेव डोंगरे की मोटर साइकिल पर बैठकर राधेश्याम बस स्टाप पर गए. जिसे मेरे पुत्र राज ने देखा था और काफी देर तक घर नहीं आने पर राधेश्याम की खोज की गई. लेकिन वह कहीं नहीं मिला. दुसरे दिन सुबह 6 बजे ससुर महेश मानकर ने आकर बताया कि राधेश्याम नवेगांव में राजकुमार प्रतापगड़े के घर के समक्ष मृत अवस्था में पड़ा है. जिससे स्पष्ट हो रहा था कि दोनों ने मिलीभगत कर राधेश्याम की हत्या कर दी.

पुलिस उपनिरीक्षक बलीराम घंटे ने जांच कार्रवाईपूर्ण कर दोषारोपण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. इस प्रकरण की सुनवाई में न्यायालय में 8 गवाहदारों के बयान दर्ज किए गए. लेकिन उनके बयानों में विसंगतियां व पर्याप्त सबुतों के अभाव में न्यायधीश लवटे ने आरोपियों को   निर्दोष रिहा कर दिया है. इस प्रकरण में सरकार का पक्ष एड.आगाशे ने रखा.