गोंदिया

Published: Oct 14, 2021 10:37 PM IST

Imprisonmentदुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

गोंदिया. रावणवाड़ी पुलिस थाने के तहत आने वाली कक्षा 8वीं की 15 वर्षिय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रेक न्यायालय द्वारा 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई.

जानकारी के अनुसार 24 फरवरी 2015 की दोपहर 12 बजे आरोपी तिलकचंद रहांगडाले (27) ने पीडि़ता को घर में अकेली देखकर घर का दरवाजा बंद कर उसके साथ जबरदस्ती की. इस प्रकरण में 16 गवाहों के बयान लिए गए थे. अन्य सबुतों के आधार पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभदा तोडनकर ने 13 अक्टूबर को 10 वर्ष की सजा सुनाई व 16 हजार रु. का दंड ठोका. दंड न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से कृष्णा पारधी ने पैरवी की. 

फैसले से पूर्व ही पीडिता की मृत्यु

पीडिता बीमार होने से न्यायालय में गवाह देने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई. जिससे आरोपी के खिलाफ दोष साबित करने में कठिनाईयां आ रही थी लेकिन अन्य परिस्थितिजन्य सबुत व प्रत्यक्षदर्शी गवाहदारों के बयानों की जांच के  आधार पर आरोपी को सजा दी गई. ऐसी जानकारी विशेष सरकारी वकील कृष्णा पारधी ने दी.