गोंदिया
Published: May 18, 2021 12:38 AM ISTGondia Lockdownजिले में 1 जून तक लाकडाउन रहेगा
गोंदिया. कोरोना वायरस का प्रभाव रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अंतर्गत लाकडाउन की अवधि राज्य शासन ने 1 जून तक बढ़ा दी है. इस घोषणा के बाद जिले में भी लाकडाउन अवधि में 1 जून तक क्रियान्वयन किया जाएगा. इस संबंध में जिलाधीश तथा जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मीणा ने आदेश जारी कर 15 मई के सुबह 7 बजे से बढ़ाकर अब 1 जून 2021 के सुबह 7 बजे तक कर दिया है. इसी तरह आदेश में समय समय पर किए गए सुधार सहित अन्य विषयों को छोड़कर उपक्रम के नियम व शर्तें लागू रहेंगी.
महाराष्ट्र राज्य में किसी भी वाहन से दाखिल होने वाले हर व्यक्ति के पास आरटीपीसीआर निगेटिव अहवाल होना अनिवार्य है. यह अहवाल राज्य में प्रवेश करने के पूर्व 48 घंटे अवधि का हो. इसके पूर्व 18 अप्रैल व 1 मई को घोषित किए गए प्रतिबंध में महाराष्ट्र में दाखिल होने वाले संवेदनशील व्यक्तियों के नियम अब देश के किसी भी क्षेत्र से महाराष्ट्र में दाखिल होने वाले व्यक्ति पर लागू रहेंगे.
माल यातायात करने वाले एक वाहन में केवल दो व्यक्ति चालक व क्लीनर को यात्रा की अनुमति रहेगी. ग्रामीण क्षेत्र के बाजार और कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के काम पर आपत्ति व्यवस्थापन प्रशासन (डीएमए) नियंत्रण रखेंगे. दूध संकलन वितरण व प्रक्रिया यह बिना किसी प्रतिबंध के शुरू रहेगी. इसी तरह दूध विक्रेता होम डिलीवरी भी कर सकेंगे.