महाराष्ट्र
Published: Jul 01, 2022 12:04 PM ISTSC on Maharashtra CrisisCM शिंदे और बागी विधायकों के निलंबन की याचिका पर अब 11 जुलाई को सुनवाई
नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को कहा कि वह महाराष्ट्र(Maharashtra) के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और उन 15 बागी विधायकों को विधानसभा से निलंबित किए जाने का अनुरोध करने वाली शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु (Sunil Prabhu) की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री समेत 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित होने के कारण याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। पीठ ने ताजा याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई।
उच्चतम न्यायालय ने 29 जून को महाराष्ट्र के राज्यपाल के उस निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार को बृहस्पतिवार को बहुमत साबित करने के लिये विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया था।