महाराष्ट्र

Published: Apr 11, 2022 05:57 PM IST

INS Vikrant Scrapping CaseINS विक्रांत स्क्रैपिंग केस: भाजपा नेता किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोमैया  पर विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को स्क्रैपिंग से (INS Vikrant scraping case:) बचाने के लिए एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते एक पूर्व सैनिक बबन भोसले की शिकायत के आधार पर सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।

भोंसले ने एक बयान में कहा था, ‘2013-14 में बीजेपी ने आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए अभियान चलाया था और लोगों से पैसा वसूल किया था, जिसे राजभवन से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा कोई पैसा नहीं मिला. यह पाया गया है कि सोमैया ने अपने व्यवसाय के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। हालांकि बीजेपी नेता ने आरोपों से इनकार किया है। 

लुकआउट नोटिस जारी किया जाए

इस बीच, शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि, सोमैया और उनके बेटे ने विक्रांत को बचाने के बहाने घोटाला किया था। वे देश छोड़कर भाग सकते है, इसलिए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने यह भी दावा किया कि, पिता-पुत्र की जोड़ी मुंबई और महाराष्ट्र से बाहर हैं और मामले में अग्रिम जमानत सुनिश्चित करने के लिए “सेटिंग” में लगे हुए थे। शिवसेना नेता सोमैया पर जहाज को बचाने के नाम पर एकत्र किए गए 57 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी का आरोप लगाते रहे हैं।

शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा है कि, “सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये दो ठग कहां हैं..पैसा वसूलने वाले माफियाओं के मास्टरमाइंड? बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया? उन्हें कहां छुपाया गया है? वे किस प्रदेश (क्षेत्र) में हैं?” “मैं आपको बता रहा हूं कि वे मुंबई और महाराष्ट्र से बाहर हैं। मुझे डर है कि वे देश से भाग जाएंगे। उन्होंने मांग कि है कि, उनके नाम पर एक लुकआउट नोटिस जारी किया जाना चाहिए। , “